इन श्रमिकों को हर हफ्ते मिलेंगे 2539 रूपए, इन डॉक्युमेंट से कर सकते है आवेदन

Pollution Affected Workers: हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है. प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों को प्रति सप्ताह ₹2,539 का निर्वाह भत्ता (financial relief for construction workers due to pollution) प्रदान किया जा रहा है. यह कदम राज्य सरकार की श्रमिक हितैषी नीतियों को दर्शाता है.

निर्वाह भत्ता से मिलेगा श्रमिकों को राहत

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 1,75,116 से अधिक श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं. इस भत्ते की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (direct benefit transfer for worker relief funds) के माध्यम से भेजी जा रही है.

प्रदूषण से प्रभावित श्रमिकों के लिए बड़ा कदम

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियां बंद हो गई हैं. जिससे हजारों निर्माण श्रमिक बेरोजगार हो गए. ऐसे में यह योजना श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों को इस कठिन समय में सहायता मिले.

कैसे करें योजना के तहत आवेदन?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: श्रम विभाग की वेबसाइट (www.hrylabour.gov.in) पर जाएं.
  • पंजीकरण करें: “निर्माण श्रमिक आर्थिक सहायता योजना” विकल्प पर क्लिक करें.
  • जानकारी भरें: आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें.
  • दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, और पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करें: आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद, आपको पावती संख्या प्राप्त होगी.

योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 शाम 5:00 बजे तक है. सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अनुरोध है कि वे समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:

  • श्रमिक का हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
  • श्रमिक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य में संलग्न हो.
  • आवेदन के समय श्रमिक बेरोजगार हो.

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड (Aadhaar for worker identification)
  • श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र (construction worker registration certificate)
  • बैंक खाता विवरण (bank details for DBT)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना से श्रमिकों को क्या लाभ मिलेगा?

  • आर्थिक सुरक्षा: प्रति सप्ताह ₹2,539 का निर्वाह भत्ता.
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: योजना की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में.
  • परिवार का समर्थन: बेरोजगारी के समय में परिवार को सहारा.

सरकार का श्रमिकों के हित में अहम कदम

श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. यह योजना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

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