CM Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने बेटियों की शादी में मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है. जिसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कहा जाता है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ और खिलाड़ियों की बेटियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना न केवल परिवारों को आर्थिक सहायता देती है बल्कि बेटियों की गरिमा को बनाए रखने में भी मदद करती है.
योजना के लाभ और राशि का वितरण
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ
पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम होने पर ₹51,000 की सहायता.
एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय
पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम होने पर ₹71,000 की सहायता.
महिला खिलाड़ी
किसी भी जाति की खिलाड़ी, जिनकी पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम है, उन्हें ₹41,000 मिलेंगे.
सामान्य और पिछड़ा वर्ग
पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम होने पर ₹41,000 की सहायता.
दिव्यांगजन
यदि नवविवाहित दंपति दोनों विकलांग हैं, तो ₹51,000.
यदि केवल एक विकलांग है, तो ₹41,000.
पात्रता और चयन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ मुख्य मानदंडों को पूरा करना होगा.
- पीपीपी आय सत्यापन: यह जांचने के लिए कि परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक न हो.
- आयु सत्यापन: वर और वधू की उम्र कानूनी विवाह आयु के अनुरूप होनी चाहिए.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे.
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करना बेहद आसान है. नीचे दिए गए चरणों का पालन करें.
- पात्रता जांचें: आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अपनी पात्रता की पुष्टि करें.
- दस्तावेज तैयार करें: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- आवेदन जमा करें: निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को जमा करें.
- सत्यापन: जिला कल्याण कार्यालय सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदन को उपायुक्त के पास भेजेगा.
- राशि वितरण: विवाह से पहले राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
- विवाह प्रमाण पत्र: विवाह के बाद लाभार्थी को प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य शर्तें
योजना के तहत आवेदन विवाह की तिथि के छह माह के भीतर किया जा सकता है. छह माह के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी जानकारी और दस्तावेज सही और समय पर जमा किए जाएं.
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. यह योजना बेटियों की गरिमा को बनाए रखने और परिवारों की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद करती है.
- सरकार की इस योजना से बेटियों की शादी में आर्थिक बोझ कम होगा और गरीब परिवार भी गरिमा से शादी कर सकेंगे.
- योजना के तहत खिलाड़ियों और विकलांग दंपतियों को विशेष सहायता दी जा रही है.