Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माझी लड़की बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की शुरुआत की. हाल ही में इस योजना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि कुछ महिलाओं के नाम इस योजना की पात्रता सूची से हटाए जा सकते हैं. यह कदम उन लाभार्थियों के खिलाफ उठाया जाएगा, जो योजना के तय मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
पात्रता के नए नियम और शर्तें
योजना के तहत कुछ सख्त पात्रता मानदंड तय किए गए हैं. केवल वे महिलाएं जो इन शर्तों को पूरा करती हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
किन महिलाओं के नाम योजना से हट सकते हैं?
- वार्षिक आय सीमा:
- जिन महिलाओं के परिवार की संयुक्त वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक है. उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- आयकरदाता परिवार:
- यदि महिला के परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता है, तो वह योजना के लिए अयोग्य मानी जाएगी.
- सरकारी नौकरी या पेंशन:
- जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारक है. उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- अन्य योजनाओं का लाभ:
- जो महिलाएं पहले से ही ₹1,500 या उससे अधिक की सरकारी वित्तीय सहायता ले रही हैं. वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
- मौजूदा या पूर्व सांसद और अधिकारी:
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य सांसद, विधायक या सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष है, तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकती.
- चार पहिया वाहन:
- जिनके परिवार के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है. वे योजना के लिए अयोग्य हैं.
योजना से जुड़ने की पात्रता
जो महिलाएं इन मानदंडों को पूरा करती हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं:
- स्थायी निवासी:
- महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
- आयु सीमा:
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- बैंक खाता:
- महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है.
- विवाहित और अन्य श्रेणियां:
- शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं.
- आउटसोर्स कर्मचारी:
- ₹2,50,000 तक की आय वाले आउटसोर्स, अनुबंध और स्वैच्छिक कर्मचारी योजना में शामिल हो सकते हैं.
- परिवार में एक अविवाहित महिला:
- प्रत्येक परिवार से केवल एक अविवाहित महिला को योजना का लाभ मिलेगा.
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि
माझी लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस राशि को ₹2,100 तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि यह सरकार की वित्तीय योजनाओं और बजट पर निर्भर करेगा.
क्या छठी किस्त का हुआ ऐलान?
माझी लड़की बहिन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को अब तक पांच किस्तें मिल चुकी हैं. छठी किस्त का बेसब्री से इंतजार है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 25 दिसंबर 2024 तक जारी किया जा सकता है.
पीएम किसान योजना का उदाहरण
मुख्यमंत्री ने इस योजना की तुलना पीएम किसान सम्मान निधि योजना से की. जिसमें कई अपात्र किसानों के नाम शुरुआत में सूची में शामिल हो गए थे. बाद में सरकार ने जांच के बाद ऐसे किसानों के नाम सूची से हटा दिए. इसी तरह माझी लड़की बहिन योजना में भी अपात्र महिलाओं के नाम हटाने पर विचार किया जा रहा है.
योजना का महत्व
माझी लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है. बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है.